Category: विशेष

  • प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन भर्ती 17 नवंबर से होगी शुरू ————-  भर्ती प्रक्रिया संबंधी समस्त विवरण 31 अक्टूबर से पोर्टल पर रहेगा उपलब्ध

    प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन भर्ती 17 नवंबर से होगी शुरू ————- भर्ती प्रक्रिया संबंधी समस्त विवरण 31 अक्टूबर से पोर्टल पर रहेगा उपलब्ध

    ———— देवास स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू की जा रही है। इस ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 और इन नियमों में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विस्तृत विवरण, नियम, निर्देश, प्रक्रिया, रिक्तियाँ, आरक्षण अर्हता आदि समस्त विवरण एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर 31 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 एवं जनजातीय कार्य विभाग के 11 हजार 98 पद पर संयुक्त कॉउंसलिंग से भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। नियुक्ति आदेश संबंधित विभागों द्वारा उनके विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार जारी किये जाएंगे।

  • नगर निगम परिषद बने बीते तीन माह, लेकिन अब तक निर्माण कार्य के टेण्डर नही हुए जारी, प्रतिपक्ष नेता घोषित नहीं होने के बाद दीपेश के बाद राहुल  मैदान मे

    नगर निगम परिषद बने बीते तीन माह, लेकिन अब तक निर्माण कार्य के टेण्डर नही हुए जारी, प्रतिपक्ष नेता घोषित नहीं होने के बाद दीपेश के बाद राहुल मैदान मे

    देवास। नगर निगम में कांग्रेस ने अभी तक 3 माह बीतने के बाद भी अपना प्रतिपक्ष नेता घोषित नहीं किया तो अब विपक्ष का नेतृत्व करें कौन पहले दीपेश कानूनगो ने मीना बाजार में कीचड़ में फूल बिछाकर अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया ।तो अब 3 महीने बाद पार्षद प्रतिनिधि राहुल पवार भी मैदान में आ गए हैं इन इनकी माता श्री का नाम पहले नंबर पर प्रतिपक्ष नेता के लिए चल रहा है उन्होंने आरोप लगाया की नगर निगम की नई परिषद बनने के बाद आज तक निर्माण कार्य के टेण्डर जारी नही हुए है। जिसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधी राहुल पवार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नवीन नगर निगम परिषद बने तीन माह बीत गये, परन्तु आज तक नगर निगम द्वारा किसी भी निर्माण कार्य के टेंडर जारी नही किये गये है। जिससे आमजन परेशान है व जनता में आक्रोश व्याप्त है।  पवार ने कहा है कि दो वर्ष कोविड में बीत गए एवं 3 माह नई परिषद बने को हो गए है, परन्तु आज तक वार्डो में ना तो स्ट्रीट लाइटे पहुची, ना ही सीवरेज को लेकर को कार्य किये गये, पेवर ब्लाक, सडक़ निर्माण, नाली निर्माण व जल भराव को लेकर कोई क्रिया- प्रतिक्रिया नगर निगम द्वारा नही की गई है। आज भी कई वार्डो में स्ट्रीट लाईट, पेवर ब्लाक, सड़क, नाली, पानी भराव, सीवरेज द्वारा ग्रस्त सड़के, एवं अन्य बहुत सारी समस्या है, जिससे 45 वार्डो के रहवासीयो द्वारा परेशानियां बताते हुऐ कई शिकायतें भी की जा रही है परन्तु नगर निगम द्वारा कोई निर्णय ही नही लिया जा रहा है।।  श्री पवार ने जिम्मेदार जन प्रतिनिधीयो एवं अधिकारीयो से 7 दिनो मे नये कार्यो एवं नये टेण्डर जारी करने हेतु कोई ठोस निर्णय ले। वरना दिपावली महोत्सव के बाद नगर निगम के खिलाफ उग्र आंदोलन किया जायेगा। सबसे पहले पार्षद दीपेश कानूनगो द्वारा विरोध प्रदर्शन का श्रीगणेश करने के बाद अब पार्षद प्रतिनिधि राहुल पवार ने खिलाफ प्रेस नोट निकाला है अब देखना है कि राहुल पवार का विरोध प्रदर्शन जमीनी स्तर पर कब से शुरू होता है। वैसे इस बार नगर निगम में विपक्ष ना के बराबर है।

  • गाय की हत्या कर गौमांस का व्यापार करने वाले आरोपी को हुई सजा

    गाय की हत्या कर गौमांस का व्यापार करने वाले आरोपी को हुई सजा

    अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक एस.एस.मण्डलोई दिनंाक 20.03.2015 को 7.30 बजे के लगभग सईद कुर्रेशी के मकान सरस्वती नगर पानी की टंकी, देवास के आसपास सर्कल गश्त पर थे तब उन्हें मुखबिर सूचना मिली कि अभियुक्त सईद कुर्रेशी अपने मकान में अपने साथी पप्पू उर्फ प्यारे मियॉ के साथ मिलकर गौमांस बेचने हेतु गाय काट रहे हैं, जिस पर विश्वास कर पंचानों को तलब कर हमराह को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुॅचे, तो मकान का दरवाजा अंदर से बंद था, सईद को आवाज दी तो उसके द्वारा दरवाजा खोला गया। वह पुलिस को देखकर भागने लगा, उसको पकड़ कर पूछताछ करने पर उसने गाय काटना स्वीकार किया। मकान के आसपास की तलाशी लेने पर मकान के पीछे फर्श पर खून पड़ा होकर गाय की कटी गर्दन व मांस पड़ा मिला तथा एक लोहे का सतुर व छुरी मौके पर मिली। मौके पर दो बेग में कटा हुआ गोमांस भरा मिला। अभियुक्तगण का कृत्य यह धारा 4, 5, 9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 25 आयुध अधिनियम का प्रथम दृष्टि में पाये जाने पर मौके पर जप्त सामान का जप्ती पंचनामा बनाया गया, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। जप्त मांस की जॉच करवायी गयी। थाना वापसी पर अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट 402/15 लेखबद्ध की गई। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपी पप्पू उर्फ प्यारे मियां, उम्र 38 वर्ष, निवासी मोहसीनपुरा देवास (म.प्र.) को मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4/9 के तहत दोषी पाते हयुे 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6,000/- रूपये के  अर्थदण्ड से तथा इसी तरह मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 5/9 के तहत दोषी पाते हयुे 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 6,000/- रूपये के  अर्थदण्ड से तथा धारा 25(1-बी)(बी) आयुध अधिनियम के अपराध में दोषी पाते हुये 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।       प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री प्रहलाद घाटिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर गणेश परमार का विशेष सहयोग रहा।       श्री प्रहलाद घाटिया     सहायक जिला अभियोजन अधिकारी                                                          

  • कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए किये प्रतिबंध आदेश जारी  ——-  सुबह 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना रहेगा प्रतिबंधित  ———–  पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय प्रतिबंधित  ———-  धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित  ————–  चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंधित

    कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए किये प्रतिबंध आदेश जारी ——- सुबह 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना रहेगा प्रतिबंधित ———– पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय प्रतिबंधित ———- धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित ————– चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंधित

    ————– पटाखा व्यवसाय स्थल पर अग्निशमन, बालू रेत, पानी से भरी टंकियाँ रखना अनिवार्य ———- भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेलागाड़ी पर पटाखा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंधित ————– देवास 19 अक्‍टूबर 2022/ मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आगामी त्यौहार जैसे दीपावली, देवउठनी ग्यारस आदि के दौरान लोक शांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत जारी निर्देशों पालन कराने के लिए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा को बनाए रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं उनके उल्लंघन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किये है। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने आदेश दिये है कि घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त स्थाई पटाखा व्यावसायियों को अंडरटेकिंग/स्वघोषणा पत्र भरकर 22 अक्‍टूबर 2022 तक कलेक्‍टर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। लोक शान्ति एवं जन समुदाय को ध्यान रखते हुए शहरी क्षेत्र में अवैध पटाखा व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। आबादी वाले रहवासी क्षेत्रों में अवैध पटाखा बिक्री एवं अति ज्वलनशील आतिशाबाजी के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखा दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं रहेगा। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थान पर है तो जाँच उपरान्त उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जायेगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रस्फोटन से 4 मीटर की दूरी पर 125 dB(Al) or 145dB(C) pk से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय उपयोग करना वर्जित रहेगा। पटाखा व्यवसाय स्थल पर सुरक्षा के संपूर्ण संसाधन अग्निशमन (फायर फायटर), बालू रेत, पानी से भरी टंकियाँ आदि सुरक्षा उपकरणों का उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए। पटाखा व्यवसायियों एवं लायसेंस धारकों द्वारा लायसेंस में दी गई शर्तों एवं अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फटाकों का निर्माण/भंडारण/परिवहन/विक्रय/ उपयोग आदि पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखा दुकान एवं भण्डारण गृह (मैग्जीन) पूर्ण रूप से विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार होने चाहिए। भण्डार गृह को आतिशबाजी के भण्डारण के लिये ही उपयोग किया जायेगा। आतिशबाजी दुकानें अन्य रहवासी भवन से पूर्णतया अलग होगी, पटाखा दुकान से उपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के उपर निवास स्थान नहीं होगा। यदि कोई भी पटाखा दुकान नियमों के विरूद्ध पायी जाती है तो जाँच उपरान्त अनुज्ञप्ति निरस्ती हेतु कार्यवाही की जावेगी। थोक पटाखा व्यवसायी, फुटकर पटाखा व्यवसायी के नवीनीकृत लायसेन्स की कापी जमाकर पटाखा बिक्री करें। बिना लायसेन्स के भारी मात्रा में किसी भी व्यक्ति को खासकर अवैध रूप से बिना लायसेन्स के व्यवसाय करने वालों को पटाखा बिक्री नहीं करेगें। यदि किसी स्‍थान, वाहन या ठेलागाडी से बिना लायसेंस व्‍यवसाय करते हुए कोई पकडा जाता है तो उस व्‍यक्ति के साथ-साथ पटाखा व्‍यवसायी पर भी लायसेंस निरस्‍ती की कार्यवाही की जायेगी। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेलागाड़ी पर पटाखा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखे जिनके निर्माण में Barium Salt का उपयोग किया गया हो तथा लड़ी (जुड़े हुए पटाखें) में बने पटाखें, पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक, पटाखें जिनके निर्माण में antimony, lithium, mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

  • कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने देवास जिले के एक आरोपी को किया जिलाबदर

    कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने देवास जिले के एक आरोपी को किया जिलाबदर

    ———— देवास, 19 अक्‍टूबर 2022/   कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने मध्‍य प्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम के अन्‍तर्गत देवास जिले के एक आरोपी सतीश पिता सिद्धनाथ मीणा उम्र 32 साल निवासी डबलचौकी थाना बरोठा को छ: माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्‍टर श्री शुक्‍ला ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्‍टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्‍दौर, उज्‍जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्‍डवा, खरगोन की राजस्‍व सीमाओं के बाहर चले जाए तथा जिला दण्‍डाधिकारी न्‍यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।