Category: विशेष

  • कलेक्टर श्री गुप्ता ने 3 आरोपियों को किया जिलाबदर

    कलेक्टर श्री गुप्ता ने 3 आरोपियों को किया जिलाबदर

    ————- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी ताहिर पिता रासद खां उम्र 26 वर्ष निवासी अजनास खातेगांव को एक वर्ष के लिए तथा आरोपी विजय उर्फ बंटी पिता भरत उम्र 25 वर्ष निवासी हाटपीपल्या एवं आरोपी दयाराम उर्फ गुड्डा पिता हीरालाल यादव उम्र 45 वर्ष निवासी चापड़ा थाना बागली जिला देवास को 06-06 माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्ट र श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

  • कलेक्टर श्री गुप्ता ने 3 आरोपियों को किया जिलाबदर

    कलेक्टर श्री गुप्ता ने 3 आरोपियों को किया जिलाबदर

    ————- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी ताहिर पिता रासद खां उम्र 26 वर्ष निवासी अजनास खातेगांव को एक वर्ष के लिए तथा आरोपी विजय उर्फ बंटी पिता भरत उम्र 25 वर्ष निवासी हाटपीपल्या एवं आरोपी दयाराम उर्फ गुड्डा पिता हीरालाल यादव उम्र 45 वर्ष निवासी चापड़ा थाना बागली जिला देवास को 06-06 माह के लिए जिला बदर किया है। कलेक्ट र श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चला जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।

  • ( शिक्षा क्षेत्र आवश्यक सूचना)*माध्‍यमिक शिक्षा मंडल 1971 तक के दस्तावेज नष्ट करेगा, तीन माह में हासिल कर लें कापी*

    ( शिक्षा क्षेत्र आवश्यक सूचना)*माध्‍यमिक शिक्षा मंडल 1971 तक के दस्तावेज नष्ट करेगा, तीन माह में हासिल कर लें कापी*

    *माशिमं का कहना, इन दस्‍तावेजों के कागज पुराने हो जाने की वजह से क्षतिग्रस्‍त हो रहे। तीन माह के भीतर आवेदन कर हासिल कर सकते* भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल 1971 में संचालित सभी परीक्षा के दस्तावेजों को नष्ट करने जा रहा है। इस संबंध में मंडल ने निर्देश जारी कर दिए है। अगर आप माशिमं से वर्ष 1971 से पहले का कोई दस्‍तावेज मसलन मसलन मार्कशीट या कोई प्रमाण पत्र आदि प्राप्‍त करना चाहते हैं तो आपके पास तीन महीने का ही समय है। इसके उपरांत ये दस्‍तावेज नष्‍ट कर दिए जाएंगे। माशिमं द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि मंडल की वर्ष 1971 की संचालित विभिन्न परीक्षाओं का अभिलेख (टीआर फाइल/काउंटर फाइल) का कागज पुराने होने से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं एवं जिनका वर्तमान में आवश्यकता न होने के कारण विनिष्ट किये जाना है। यदि किसी को उक्त वर्ष के विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र, प्रतिलिपि अंकसूची, प्रोव्हीजनल प्रमाण-पत्र, डाक्यूमेंट्स का अंग्रेजी अनुवाद आदि की आवश्यकता हो, तो 22 दिसंबर से आगामी तीन माह के अंदर मंडल कार्यालय में आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। तीन माह के पश्चात इस अभिलेख को विनिष्ट कर दिया जाएगा।

  • ‘‘ आपसी गाली-गलौच में हत्या करने वाले 07 आरोपीगण को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

    ‘‘ आपसी गाली-गलौच में हत्या करने वाले 07 आरोपीगण को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

    प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2019 को करीब 08ः30 बजे सद्दाम नमाज पढने जामा मस्जिद जा रहा था तभी रास्ते में जावेद, अरबाज, रियाज, साकिर, रईस, जफर और कालू ने रास्ते में उसे रोका और उसे लाठी डंडो से मारने लगे जिससे वह चिल्लाया तो उसके परिवार वाले उसे बचाने आये तो अभियुक्तगण ने उन पर भी लाठी डंडे व धार-धार हथियारों से हमला कर सरफुद्दीन की हत्या कारित की गई थी। फरियादीगण ने थाना बीएनपी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (समक्षः श्रीमती कृष्णा परस्ते) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण जफर, रियाज, मोहम्मद अजहर, अरबाज, जावेद, शाकिर एवं रईस बेग को धारा 302 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 10000-10000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।       उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती जयंती पौराणिक, श्री मनोज कुमार निगम एवं श्री मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया एवं तथा कोर्ट मोहर्रिर विनोद लहरी का विशेष सहयोग रहा।

  • (प्रकृति की आंचल में देवास जिले का यह रमणीय स्थल ) वन्य प्राणी अभ्यारण्य खिवनी स्थापना दिवस 24 दिसंबर विशेष ——— मध्य प्रदेश इको टूरिज्म की साइट   https://ecotourism.mponline.gov.in पर बुकिंग कर अभ्यारण में प्रकृति के अनुभव का  ले सकते है आनन्द

    (प्रकृति की आंचल में देवास जिले का यह रमणीय स्थल ) वन्य प्राणी अभ्यारण्य खिवनी स्थापना दिवस 24 दिसंबर विशेष ——— मध्य प्रदेश इको टूरिज्म की साइट https://ecotourism.mponline.gov.in पर बुकिंग कर अभ्यारण में प्रकृति के अनुभव का ले सकते है आनन्द

    ——— देवास जिले के अंतिम छोर पर स्थित 134.77 वर्ग किमी में फैला एक ऐसा जंगल जो की न केवल भारत के राष्ट्रीय पशु एवं टाइगर स्टेट के द्योतक बाघ का प्राकृतिक आवास है बल्कि अपने में तेंदुआ, भालू, लक्कड़ बग्घा, लोमड़ी जैसे कई मांसाहारी एवं चीतल, सांभर, नील गाय, चौसिंगा, जंगली सूअर आदि शाकाहारी वन्य प्राणियों को भी प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है। मालवा के पठार एवं विंध्याचल पर्वत मालाओ के मध्य बसा यह अभ्यारण देवास एवं सीहोर जिले में फैला हुआ है तथा मां नर्मदा की सहायक नदियों जामनेर व बालगंगा नदी का उदगम स्थल भी है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1955 में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व तत्कालीन होलकर शासकों द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण के उद्देश्य से की थी। वर्ष 1955 में जारी प्रथम अधिसूचना के अनुसार यह मध्य प्रदेश का प्रथम अधिसूचित अभ्यारण है। अभ्यारण में पर्यटकों के ठहरने एवं सफारी के लिए मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा कॉटेज एवं सफारी वाहन की व्यवस्था की गई है साथ स्थानीय इको विकास समिति द्वारा पर्यटकों के लिए भोजन नाश्ता की व्यवस्था की जाती हैं। https://ecotourism.mponline.gov.in/ मध्य प्रदेश इको टूरिज्म की साइट पर एमपी ऑनलाइन या स्वयं के मोबाइल/लैपटॉप से भी बुकिंग कर अभ्यारण में प्रकृति के अनुभव का आनंद लिया जा सकता है। वन्य प्राणियों के लिए एक सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हुए पर्यटकों को वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना हमारा उद्देश्य है।

  • सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण ——– निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित 02 चिकित्सक एवं 03 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

    सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण ——– निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित 02 चिकित्सक एवं 03 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

    ———– देवास, जिले में 23 दिसम्बर को आयुष्मान महाअभियान में बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुसमानिया, पानीगांव, बावड़ीखेड़ा, कांटाफोड और बाइजगवाड़़ा का औचक निरीक्षण सीएमएचओ डॉ. एमपी शर्मा ने किया। निरीक्षण के दौरान पीएचसी कुसमनिया में चिकित्सक डॉ. राशिद अहमद अनुपस्थित पाये गये। इनका एक माह का वेतन रोकने व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। संस्था में प्रसूता महिला और उनके परिजनों से चर्चा कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। पीएचसी बावड़ीखेड़ा निरीक्षण के दौरान नर्सिंग ऑफिसर कल्पना भागौरा ड्यूटी पर मिली प्रसव केंद्र होने के पश्चात भी नियमित प्रसव नही कराने, हेडक्वार्टर पर नही रहने और रिकॉर्ड अपडेट नंही करने लेबर रूम की व्यवस्थित नही पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। पीएचसी पानीगांव में निरीक्षण के दौरान एएनएम उर्मिला वर्मा द्वारा पीएचसी में टीकाकरण कार्य, गर्भवती महिलाओं की जांच और रिकॉर्ड अपडेट नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर फील्ड में टीकाकरण नियमित ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सुपरवाइजर ईश्वर पटेल द्वारा टीकाकरण और एवीडी की नियमित मॉनिटरिंग नही करने पर एक वेतनवृद्धि रोकने कारण बताओ नोटिस जारी किया। दवाईया और उपकरण सहित अन्य रिकॉड देखा फार्मासिस्ट को रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए। पीएचसी काटाफोड़ का निरीक्षण किया डॉ शैलेंद्र नर्सिंग ऑफिसर शीला सोलंकी सहित अन्य स्टॉफ ड्यूटी पर मिले संपूर्ण कायाकल्प कार्य को देखा संस्था में साफ सफाई और लेबर रूम में प्रोटोकाल अनुसार व्यवस्था, रिकॉर्ड अपडेट नही होने तथा डॉ शैलेंद्र द्वारा प्रायवेट डायग्नोस्टिक सेंटर की जांच लिखने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रीति दुबे अनुपस्थिति मिली इनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। लोहारदा में चिकित्सक ड्यूटी पर पाए गए। पीएचसी बाईजगवाड़ा में निरीक्षण के दौरान सभी स्टॉफ ड्यूटी पर उपस्थित पाए गए, वेटिंग रूम बनाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य गतिविधियां कार्यक्रमों, अस्पताल में आने वाले मरीजो की जॉच व उपचार की व्यवस्था की जानकारी ली, अस्पताल मे साफ-सफाई और दवाईयो की उपलब्धता, उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने, हितग्राही मूलक योजनाओ का समय-सीमा में भुगतान करने के निर्देश दिये।

  • कमिश्नर का हथकंडा काम आया, नहीं चला नेताओं का रुआब  , पार्षद प्रतिनिधियो द्वारा एलईडी निगम मे वापस जमा की

    कमिश्नर का हथकंडा काम आया, नहीं चला नेताओं का रुआब , पार्षद प्रतिनिधियो द्वारा एलईडी निगम मे वापस जमा की

    देवास/ पहले चलती थी निगम में नेताजी की दादागिरी चाहे जो घर ले जाओ और लगा दो अब नगर निगम में कमिश्नर विशाल सिंह ने एक छोटे से मामले जिसमें जनता के लिए दादागिरी से नगर निगम कर्मचारी से एलईडी ले गए पार्षद प्रतिनिधियों को मुंह की खाना पड़ी हुआ यह कि नगर निगम के प्रकाश विभाग मे आगामी दिवसो मे संभावित क्रय की जाने वाली एलईडी लाईट संबंधित कान्ट्रेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने के एलईडी लाईट सेंपल के रूप मेे निगम प्रकाश विभाग के स्टोर मे दी गई थी। जो सेंपल चेक के पश्चात संभावित क्रय की जानी थी। गुरूवार को वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद प्रतिनिधि रूपेश वर्मा,वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद प्रतिनिधि प्यारे मियां पठान, वार्ड क्रमांक 11 के निगम प्रतिपक्ष नेता व पार्षद प्रतिनिधि राहूल पवार के द्वारा शहर मे लगने वाली एलईडी को अनाधिकृत रूप से उठाकर ले जाने पर नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के द्वारा एलईडी को 24 घंटे मे निगम मे जमा कराने का सूचना पत्र दिया गया था। जिसकी सूचना महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल को दी गई थी जिसमे विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल द्वारा पार्षद प्रतिनिधियो से दूरभाष पर चर्चा की गई,चर्चा के दौरान श्री अग्रवाल ने बताया कि तीनो पार्षद प्रतिनिधियो का इस प्रकार से एलईडी लाईट उठाकर ले जाना उचित नही था। हम पूरी कोशिश कर रहे है। एलईडी क्लस्टर को शासन द्वारा शिथिल करने तथा नई एलईडी लाईट क्रय करने के स्वीकृति शासन से ली जा रही है स्वीकृति मिलते ही नई एलईडी लाईट क्रय की जाकर सभी वार्डो मे प्रदाय की जावेगी। प्रतिनिधियो द्वारा श्री अग्रवाल से चर्चा कर पुन: 15 नग एलईडी लाईट शुक्रवार को निगम प्रकाश विभाग स्टोर मे जमा कराई गई। अब इस घटना के बाद शायद कोई पार्षद प्रतिनिधि नगर निगम कर्मचारियों पर अपना रोब् जमाने के लिए राजनीति का यह हथकंडा नहीं अपनाएगा।