Category: विशेष
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ब्लॉक कांग्रेस ने शुरू की नारी सम्मान योजना, बड़ी संख्या मैं उपस्थित महिलाओं ने भरे फॉर्म
देवास = कांग्रेस की महती योजना नारी सम्मान योजना जो कमलनाथ जी ने जारी की है जिसके अंतर्गत प्रत्येक महिला को 15 सौ रुपये महिना आर्थिक सहायता एवं 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वचन दिया है। जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी उक्त योजना लागू करते हुए सभी महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसी के चलते ब्लॉक कांग्रेस क्रमांक तीन के अध्यक्ष अनिल गोस्वामी ने शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी एवं नारी सम्मान योजना के संयोजक प्रवेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी कॉलोनी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात नारी सम्मान योजना के फार्म भरवाए जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में माता बहनों ने आकर स्वेच्छा से जानकारी देते हुए अपने फार्म भरवाए। इस अवसर पर क्षेत्र के कांग्रेस नेता मनोज हेतावल अजित भल्ला महेंद्र धारू रितेश सांगते राहुल पवार नितिन ठाकुर सुनील शुक्ला सहित क्षेत्र के नागरिक बंधु एवं युवा साथी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। —
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आयकर कार्यालय में पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक संबंधी समस्या हेतु विशेष कैम्प 30 मई 5 जून तक
देवास। आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 निर्धारित की गयी थी जो कि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गयी है। आयकर अधिनियम की धारा 234 एच के तहत उक्त अवधि में पैन कार्ड से आधार लिंक करने के रूपए 1,000/- की लेट फीस के साथ किया जा रहा है। लिंक कराने में कई लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आमजन की समस्याओं के निवारण व जानकारी हेतु विशेष शिविर का आयोजन आयकर कार्यालय, देवास में स्थित आयकर सेवा केंद्र में 30 मई 2023 से 05 जून 2023 तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयकर अधिकारी ने बताया कि पैन कार्ड आधार कार्ड से नियत समय में लिंक नही होने पर पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय (अमान्य) हो जायेगा। पैन कार्ड के निष्क्रिय हो जाने पर किसी भी प्रकार के रिफंड की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। नियम 114 एएए के उपनियम (4) में उल्लेखित दिनांक से लेकर पैन कार्ड के निष्क्रिय होने तक जारी किसी भी रिफण्ड पर विभाग द्वारा ब्याज प्रदान नही किया जायेगा। चैप्टर एक्सवीआईआई-बी के तहत की जाने वाली कर की कटौती आयकर अधिनियम की धारा 206एए के अंतर्गत उच्च दर पर की जावेगी। चैप्टर एक्सवीआईआई-बीबी के तहत की जाने वाली स्त्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) आयकर अधिनियम की धारा 206 सीसी अंतर्गत उच्च दर पर की जावेगी।







